वृद्ध पति-पत्ती दोनों को मिलेगी पेंशन

0
175

फर्रुखाबाद, जिलाधिकारी रिग्जिन सैम्फेल ने बताया कि बृद्धावस्था पेंशन पति.पत्नी दोनों को मिल सकती है। इसके लिये लाभार्थी का निराश्रित होना आवश्यक नहीं है।
श्री सैम्फेल ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिये पात्रता ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल सूची में नाम सम्मिलित होना और नगर क्षेत्र में बीपीएल कार्ड धारक होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि पति व पत्नी दोनों पात्रता की सूची में आते हैं तो दोनों को पेंशन दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिये लाभार्थी का निराश्रित होना भी आवश्यक नहीं है। विदित है कि अनेक मामलों में कर्मचारी लाभार्थियों को इस लिये टरखा देते हैं कि उनके बालिग पुत्र या पति जीवित है।

[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="2"]