राशन की कालाबाजारी में उचित दर विक्रेता का अनुबंध निरस्त, मां-बेटे पर मुकदमा

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कमालगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न में अनियमितता मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच के बाद निलंबित उचित दर विक्रेता मीना देवी की राशन दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मीना देवी और उनके पुत्र अंकित कटियार के खिलाफ जहानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पूर्ति विभाग के अनुसार, उचित दर विक्रेता मीना देवी के खिलाफ शिकायत मिलने पर पूर्ति निरीक्षक सदर ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित खाद्यान्न गेहूं 40.611 कुंतल, चावल 65.149 कुंतल, बाजरा 34.400 कुंतल तथा चीनी 29 किलोग्राम की कालाबाजारी अथवा डायवर्जन किए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा दुकान एवं वितरण व्यवस्था से संबंधित अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं।मामले में जिलाधिकारी के 22 सितंबर 2026 के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में मीना देवी की उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मीना देवी तथा उनके पुत्र अंकित कटियार निवासी अहमदपुर देवरिया के खिलाफ थाना जहानगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।पूर्ति विभाग ने जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को राशनकार्ड धारकों को नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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