बिना अनुमति वाले लाउडस्पीकर 20 जनवरी के बाद हटेंगे

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि धर्म स्थलों पर बिना इजाजत के चल रहे लाउड स्पीकरों को तय समय सीमा के बाद हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सरकार ने इसके लिए 20 जनवरी आखिरी तारीख तय कर रखी है। इससे पहले धर्म स्थलों के लिए लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति लेना अनिवार्य है।

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प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने सभी जिलों में इसके लिए दिशा निर्देश पहले ही भेजे थे। इसके तहत सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और सार्वजनिक स्थलों पर 15 जनवरी तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए लिखित अनुमति ली गई है। यदि नहीं ली गई है तो इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है।

राज्य सरकार को एक फरवरी को हाईकोर्ट में जवाब रखना है। इसके बाद ही शासन ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अनुमति का प्रोफार्मा भी साथ ही भेजा गया है। प्रमुख सचिव गृह के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर दस डेसीबल के अधिक लाउड स्पीकर का शोर नहीं किया जा सकता। इसी तरह निजी स्थानों पर पांच डेसीबल के अधिक ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

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