फार्मर रजिस्ट्री पर जोर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश-बिना रजिस्ट्री नहीं होगी गेहूं खरीद

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि और सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया और गेहूं खरीद व्यवस्था को सुचारु बनाने पर मंथन किया गया।
बैठक के दौरान उप कृषि निदेशक अरविन्द मोहन मिश्र ने जानकारी दी कि जनपद में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद के लिए विभिन्न क्रय केंद्र संचालित हैं, लेकिन इन केंद्रों पर केवल वही किसान अपना गेहूं बेच सकेंगे, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर ली है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि समितियों से जुड़े हर किसान की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी को परेशानी न हो।
इस दौरान मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को फार्मर रजिस्ट्री बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। सभी के मोबाइल में “फार्मर सहायक एप” इंस्टॉल कराया गया और मौके पर ही रजिस्ट्री बनाकर पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि किसान स्वयं, जनसेवा केंद्र या फार्मर सहायक एप के जरिए आसानी से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आधार संख्या और खतौनी की जरूरत होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी गेहूं क्रय केंद्र पर बिना रजिस्ट्री वाला किसान पहुंचता है, तो उसकी मौके पर ही रजिस्ट्री कराकर गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित रहें।