प्रिया वर्मा ऑनरकिलिंग मामले में पांच आरोपी दोषी करार

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kort orderफर्रुखाबाद: चर्चित प्रिया वर्मा ऑनरकिलिंग के मामले में न्यायलय ने 5 लोगो को दोषी करार दिया है। पाँचों आरोपियों को सोमवार को सजा सुनायेगी। कायमगंज के मोहल्ला बृंदावन बजरिया निवासी रामसरन की पुत्री प्रिया का 18 जनवरी 2011 की रात अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के मामले में उसके भाई संजय वर्मा ने मोहल्ले के ही गुड्डा उर्फ नाजिम के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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प्रिया का शव 27 जनवरी को कन्नौज जिले के ग्राम कलुआपुर के पास स्थित कालीनदी पुल के नीचे पत्थर से दबा मिला था। पुलिस ने मामले में विवेचना करने के बाद प्रिया के भाई संजय वर्मा उनके साले मनोज वर्मा निवासी अशोक नगर, कमालगंज, मनोज के ड्राइवर उमेश यादव, टीटू उर्फ़ राजेश गुप्ता और गौरव वर्मा खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे| अपर जिला जज प्रथम एस वी सिंह ने सुनवाई के बाद पाँचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया| अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरीय कुमारी शाक्य ने बताया कि अभियुक्तों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी|

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