पत्नी की गोली मारकर हत्या में आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य नें पत्नी की हत्या में सिद्ध दोष अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है|

विदित है कि कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम कन्हऊ याकूबपुर निवासी मोहित कठेरिया हरियाणा में फरीदाबाद सारन की डबुआ कालोनी में रहकर निजी नौकरी कर रहा था। बीते 15 फरवरी 2018 उसने कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को तहरीर दी< तहरीर में कहा कि वह 13 फरवरी 2018 को मोहम्मदाबाद के ग्राम गैसिंगपुर निवासी रिश्ते की
बुला लाली पुत्री गिरेन्द्र की शादी में आया था। शादी में पिता अनिल कठेरिया व मां प्रीती उर्फ सुनीता भी आए थे। थाना नवाबगंज के ग्राम मानपुर निवासी मौसी का बेटा विजय पुत्र भंवर पाल भी आया था। वहां मोहित की मां प्रीती उर्फ सुनीता की पिता अनिल कठेरिया के साथ विजय से बात करने को लेकर कहासुनी हो गयी। आवेश में आकर पिता अनिल ने अपनी प्रीती की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस नें चार्ज सीज न्यायलय में दाखिल की| कोर्ट नें बुधवार को आरोपी अनिल कठेरिया को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|

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