दया याचिका के आधार पर तीन बंदी जेल से रिहा

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) शनिवार को सेन्ट्रल जेल से तीन बंदी और रिहा कर दिये गये| जिन्हें जेल प्रशासन नें उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मुक्त किया|
दरअसल दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के लिए निर्धारित निति के तहत राज्यपाल द्वारा आजीवन कारावास से दंडित बंदियों की शेष सजा का माफ कर दी गयी| जिसके तहत सेन्ट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष बंदी दीपक सक्सेना पुत्र गौरेंद्र नारायण सक्सेना निवासी इटावा लगभग 17 साल, सिद्ध दोष बंदी पप्पू उर्फ नवल किशोर पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी एटा व सिद्ध दोष बंदी बबलू पुत्र सुंदर निवासी उन्नाव लगभग 18 साल से अधिक समय से हत्या के मामलों में जेल में निरुद्ध थे| उनकी रिहाई के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा रिहा किये जा रहे बंदियों को कटुता एवं वैमनस्यता का त्याग करके सामाजिक सद्भावनापूर्ण नये जीवन की शुरुआत करनें की प्रेरणा दी गयी| इस दौरान कारापाल बद्री प्रसाद, उपकारापाल ओम प्रकाश आर्या आदि रहे|

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