गृहमंत्रालय ने खारिज की कसाब की दया याचिका

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गृहमंत्रालय ने मुंबई पर आतंकी हमले के दौरान जीवित पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की दया याचिका को खारिज करते हुए अपनी सिफारिश को राष्ट्रपति भवन भेज दिया है।

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महाराष्ट्र सरकार ने कसाब की दया याचिका गृहमंत्रालय के पास भेजी थी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कसाब की दया याचिका खारिज की थी। चार साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कसाब को अगस्त, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फासी की सजा सुनाई थी। कसाब को मुंबई की निचली अदालत से फासी की सजा सुनाई गई थी, जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने बहाल रखा था। हाईकोर्ट के फैसले को कसाब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फासी की सजा बहाल रखते हुए कहा था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और कसाब उसमें शामिल था। इसके बाद इस मामले में दया याचिका दाखिल की गई थी।

पाकिस्तानी आतंकी कसाब इस समय मुंबई के अति सुरक्षित आर्थर रोड जेल में बंद है। गृहमंत्रालय के कसाब की अपील खारिज करने के बाद अब सबकुछ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर निर्भर है। अब उन्हें ही इस पर आखिरी फैसला लेना है। गौरतलब है कि कसाब के साथ 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।

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