फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गाली गजौज के मुकदमे में चार लोगों को दोषी पाकर एक-एक साल की सजा सुनाई है। सात-सात हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला भोपतपट्टी निवासी हरिशचंद्र के दरवाजे पर 22 मार्च 2013 को गांव के रानी कटियार, प्रदीप कुमार कटियार, नन्हे कटियार, राजू कटियार को आए और कहा कि मेरे मकान का कबाड़ साफ कर साफ सफाई कर दो, सफाई करने के लिए दो सौ रुपये मजदूरी मांगी। इससे सभी लोग नाराज हो गए और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। विरोध करने पर जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया। हरिशचंद्र ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने चारों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
गाली गजौज के मुकदमे में चार को एक-एक साल की कारावास
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