कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में अदालत सख्त, एसपी समेत दो थाना प्रभारियों को जारी किया नोटिस

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कथित पुलिस मुठभेड़ के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी) और दो थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी निर्धारित कर दी है।मामले के अनुसार, मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के नगरिया जवाहर निवासी उपेंद्र उर्फ रॉकी के विरुद्ध तत्कालीन मोहम्मदाबाद कोतवाल विनोद शुक्ला ने 21 मार्च 2026 को पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का दावा था कि मुरहास कन्हैया-जसमई मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान उपेंद्र उर्फ रॉकी और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान चली गोली सिपाही दिग्विजय के बाएं हाथ में लगी थी, जबकि जवाबी कार्रवाई में उपेंद्र उर्फ रॉकी के पैर में गोली लगने का दावा किया गया था।हालांकि, पीड़ित पक्ष ने अदालत में दायर याचिका में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस की ओर से प्रस्तुत की गई कहानी और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों में काफी अंतर है।अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। दूसरी ओर, पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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