फर्रुखाबाद : खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की सेवा नियमावली बनने तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से खंड शिक्षा अधिकारी का जिले के भीतर तबादला करने का अधिकार छीन लिया गया है।
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उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। बीएसए द्वारा किये गए तबादले के खिलाफ एक खंड शिक्षा अधिकारी ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि खंड शिक्षा अधिकारी भी अब बीएसए के समकक्ष क्लास टू के अधिकारी हैं। इसलिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनका तबादला नहीं कर सकते।
बेसिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव द्वारा भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि चूंकि खंड शिक्षा अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाई जा रही है। इसलिए अभी खंड शिक्षा अधिकारियों का जनपद के अंदर स्थानांतरण न किया जाए।
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