फर्रुखाबाद: नगर पालिका चुनाव के लिए बुधवार को आयोजित मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी मुथुकुमार स्वामी बी ने कर्मचारियों को मदिरा सेवन और बूथ पर प्रत्याशियों का खाना खाने के प्रति कठोर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि नशे की हालत में कोई कर्मचारी मिला तो उसके विरुद्व बर्खास्तगी की कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी पूर्व में ही अपनी पोलिंग पार्टी के सदस्यों से ताल मेल बिठाकर यह सुनिश्चित कर देख लें कि जो निर्वाचन कार्य हेतु सामग्री उन्हें दी गई है उसकी वस्तुएं पूरी हैं। नामावली निर्वाचकों की उन्हें प्राप्त हुई है। सील, ऐरो सील तथा अन्य निर्वाचन कार्य से सम्बंन्धित लिफाफे, बैलटपेपर सही मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनकी सही जांच कर लें। यदि कही कमी नजर आए तो इसकी सूचना पार्टी रवाना होने से पहले अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दें और जो कम सामग्री प्राप्त हुई है उसे प्राप्त कर लें। यदि पोलिंग बूथ पर सामग्री की कमी पायी गई तो इसकी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी।
उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा, सभी पोलिंग पार्टी के सदस्य 6ः30 बजे तक अपने बूथों को तैयार कर लेंगे। समय से बैलट बाक्स को तैयार कर पोलिंग ऐजेंटों से हस्ताक्षर प्राप्त कर मतदान हेतु बैलट बाक्स ठीक कर देंगे। सुबह के दो घंटे और शाम पांच बजे के पश्चात मतदान केन्द्रों पर विशेष भीड़ की संभावना है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, अतः इस अवधि में चाक चौबंध रहना जरूरी है। चैलेंज वोट, टेन्डर वोट की संभावना रहेगी। अतः पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से इन परिस्थितियों में निर्णय लेकर वोट डलवायेंगे। किसी भी दशा में पार्टी के सदस्यों का पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी का भी जलपान ग्रहण नहीं किया जायेगा। सभी को बूथ पर बीएलओ के माध्यम से अपने भोजन, चाय का इंतजाम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रायाः बैलट पर मुहर लगाते समय मतपत्र खराब हो जाता है अतः मतदान कर्मी सही ढंग से मतपत्र को मोड़कर मतदाता को देंगे ताकि इस प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्षा की सम्भावना मतदान के दिन हो सकती है। अतः इस बार बैलट बाक्स को वर्षा के पानी से बचाने के लिए पालीबैग दिये जा रहे हैं। यदि वर्षा होने पर यह पाया गया कि किसी बक्से में पानी चला गया है तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी को जिम्मेदार माना जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मदिरा सेवन वर्जित है। यदि कोई पोलिंग पार्टी का सदस्य या फोर्स का सदस्य नशे की हालत में मिला तो उसके विरुद्व कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
इसके पूर्व प्रधानाचार्य आईटीआई, जिला विकास अधिकारी अशोक कुमार चन्द्रौल, मुख्य विकास अधिकारी आई पी पाण्डेय, जगरूप शंखवार तथा अपर जिलाधिकारी के के सिंह ने भी निकाय निर्वाचन से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मतदान कार्मिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।