मुख्य सचिव के आदेश पर पूर्व ब्लाक प्रमुख उमर खां पर मुकदमा दर्ज

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कमालगंज (फर्रुखाबाद) : थाना कमालगंज पुलिस ने मुख्य सचिव के आदेश पर बंथल शाहपुर निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख मोहम्मद उमर खां व उनके भाई यूशुफ खां के विरुद्व अमानत में ख्यानत करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में धारा 406, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया है।

जहानगंज निवासी ठेकेदार सलाउद्दीन पुत्र मशरुद्दीन ने मुख्य सचिव पंधारी यादव उत्तर प्रदेश के आदेश पर थाना कमालगंज में मोहम्मद उमर खां व यूशुफ खां निवासी बंथल शाहपुर के खिलाफ दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा है कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी से 39 पुलियों का निर्माण कराया गया था। जिसमें 15 लाख 60 हजार रुपया उमर खां पर बाकी था।
सलाउद्दीन ने 19 जनवरी 2012 को शाम 10 बजे शेखपुर क्रासिंग के पास मेन रोड पर गाड़ी रुकवाकर पैसा मांगा तो उमर खां गालीगलौज करने लगे, यूशुफ ने जान से मारने की नियत से रिवाल्वर तान दी। उसके बाद गाड़ी में खींचकर डाल लिया। किसी तरह से हाथपैर छूने पर छोड़ दिया।

उसके बाद पीड़ित सलाउद्दीन ने थाना पुलिस को शिकायतीपत्र दिया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के पास गये तो वहां भी नहीं सुनी गयी। तब जाकर पीड़ित ने मुख्य सचिव पंधारी यादव को प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मुकदमा पंजीकृत कराने के निर्देश दिये।

कमालगंज पुलिस ने बीती देर रात धारा 406, 504, 506 में अमानत में ख्यानत, पैसा न देना, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पूर्व ब्लाक प्रमुख मोहम्मद उमर खां, यूशुफ खां निवासीगण बंथल शाहपुर के विरुद्व मुकदमा दर्ज कर लिया है।