विधानसभा चुनाव में लिखित आदेश पर ही जमा होंगे लाइसेंसी असलहे: हाईकोर्ट

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विधानसभा चुनाव केदौरान वैध लाइसेंस धारकों के असलहे बगैर लिखित आदेश केजमा नहीं कराए जाएंगें। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला मंगलवार को 74 याचिकाओं को मंजूर कर सुनाया।

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि अगर याचियों केपास असलहा रखने केवैध लाइसेंस हैं और इन्हें जमा करने के लिए सक्षम अधिकारी ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है तो उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान असलहे जमा करने को बाध्य नहीं किया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे नागरिकों को, जो वैध लाइसेंस धारक हैं, महज विधानसभा चुनाव केआधार पर असलहा जमा करने को बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह छूट भी दी है कि जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं या फिर जो किसी क्रिमिनल केस में वांछित हैं, उनके लाइसेंसी असलहे चुनाव के मद्देनजर जमा कराए जा सकते हैं। याचियों ने चुनाव केदौरान असलहों को थाने में या शस्त्र बेचने वाली दुकानों पर न जमा कराए जाने का आग्रह किया था।