फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करनें के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषमुक्त कर शिकायत कर्ता के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिये हैं |
23 अक्टूबर 2020 को कोतवाली कायमगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया| जिसमे कहा कि 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे वादी की 15 वर्षीय बहन को एटा अलीगंज के गेवर अब्दुल्लापुर निवासी शकील पुत्र जमादार बहला-फुसला भगा ले गया| इसके साथ ही परिवार की ही 14 वर्षीय पुत्री को सौरभ पुत्र बहोरन निवासी ललई कायमगंज भगा ले गया| पुलिस नें पहले धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया| विवेचना उपरांत आरोपियों पर पास्को,120 बी, 344 व 376 के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया था |
मामले में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राकेश कुमार सिंह नें दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ लेते हुए दोष मुक्त कर दिया| जबकि शिकायत कर्ता के खिलाफ धारा 22 के तहत कार्यवाही करनें के आदेश दिये|