कानपुर देहात:बिकरू कांड में आरोपित चल रहे पुलिस पार्टी पर हमला और शस्त्र अधिनियम मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी। नियत तिथि पर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल हो गए थे। मामले में फरार चल रहे आरोपित विपुल दुबे को सजेती पुलिस ने छह जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था।आरोपित पर पुलिस पार्टी पर हमला करने और शस्त्र अधिनियम के दो मामले दर्ज किए थे। वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष सजेती रावेन्द्र कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि छह जनवरी 2021 को टीम के साथ सरकारी वाहन से गश्त पर था। उसी दौरान एक व्यक्ति बाइक से परास की ओर से तेज़ी से आता हुआ दिखा, जिसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। गाड़ी फिसलने पर वह गिर गया और खेतों की ओर भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।तलाशी पर तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उसने अपना नाम विपुल दुबे बताया जो बिकरू कांड का आरोपित था। मामले में पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रेमचंद त्रिपाठी ने बताया कि नियत तिथि पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित विपुल दुबे को पुलिस पार्टी पर हमला और शस्त्र अधिनियम मामले में दोष मुक्त कर दिया है।