घर में घुसकर बालिका से छेड़छाड़ में आरोपी दोषसिद्ध

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर में घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करनें में न्यायालय नें मुकदमा विचारण के बाद दोषसिद्ध कर दिया| मामले में 19 दिसंबर को सजा सुनाई जायेगी|
बीते 29 फरवरी 2016 को कोतवाली मोहम्मदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था| जिसमे 13 वर्षीय बालिका के पिता नें आरोप लगाया था कि रात 10 बजे उसके गाँव ही आरोपी रौनक पुत्र रामनिवास निवसी पिपरगाँव उसके घर में घुस गया और 13 वर्षीय बेटी के साथ छेड़चाड़ करनें लगा| उसके चीखने पर परिजन एकत्रित हो गये तो आरोपी फरार हो गया| आरोपी का मोबाइल मौके पर ही छूट गया| न्यायालय नें मुकदमें की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध किया है| आगामी 19 को रौनक के खिलाफ सजा दी जायेगी|