अंतिम आख्या निरस्त, विवेचक के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) आरोपियों को अनुचित लाभ देकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अंतिम आख्या कोर्ट में पेश की गयी | जिस पर न्यायालय विवेचक के खिलाफ सख्त हो गया| न्यायालय नें अंतिम आख्या निरस्त कर विवेचक के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश एसपी को दिये हैं|
शहर कोतवाली के मोहल्ला चोभदारान निवासी नरेश पुत्र परमानन्द ने मोहल्ला नवाब दिलावर जंग निवासी मनोज कुमार पुत्र रावण गुरु व निकेश उर्फ नितेश निवासी चिलपुरा छत्तादलपतराय के खिलाफ उनके पुत्र गोविन्द की 5 हजार रूपये के तगादे के लिए जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या किये जानें का वाद न्यायालय में 2 सितंबर 2009 को दर्ज कराया था| न्यायालय के आदेश पर विवेचक नें चार्जशीट दाखिल ना करके मामले में अंतिम आख्या न्यायालय में पेश कर दी| जिस पर शिकायत कर्ता नरेश नें न्यायालय में आपत्ति दाखिल की | आपत्ति आनें पर न्यायालय नें पुलिस की अंतिम आख्या निरस्त कर पुन: विवेचना के आदेश दिये है| जबकि विवेचक के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश भी दिये हैं|