पूर्व सभासद मिनी गुंडा एक्ट के मामले में बरी, थानाध्यक्ष पर कार्यवाही को कोर्ट सख्त

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पूर्व सभासद के खिलाफ पुलिस द्वारा की गयी मिनी गुंडा एक्ट की कार्यवाही को कोर्ट नें सुनवाई के बाद खारिज कर दिया | जबकि थानाध्यक्ष के खिलाफ एसपी को कार्यवाही के लिये कोर्ट नें आदेश भेजा है|
दरअसल गंगानगर निवासी अभिषेक उर्फ डब्बू अग्निहोत्री अधिवक्ता भी हैं | वह गंगा नगर के पूर्व सभासद भी रहें है| डब्बू के खिलाफ थानाध्यक्ष कादरी गेट नें मिनी गुंडा एक्ट की कार्यवाही धारा 110 जी के तहत की| जिसकी चालानी आख्या नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में 2 मई 2023 को पेश की गयी| न्यायालय नें मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व सभासद को 110 जी की कार्यवाही से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बरी कर दिया|
नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव नें अपने न्यायालय से आदेश जारी किया| जिसमे कहा मुकदमें में विचार के बाद डब्बू अग्निहोत्री पर से 110 जी की कार्यवाही समाप्त की जाती है| आदेश की कापी थाना कादरी गेट भेजी जाये साथ ही नगर मजिस्ट्रेट नें कहा कि थानाध्यक्ष कादरी गेट राजेश राय के विरुद्ध इस निर्णय के अभिमत के आधार पर कार्यवाही के लिये एसपी को आदेश की प्रति भेजनें के आदेश दिये|