हाई कोर्ट सख्त,निष्पक्ष विवेचना तीन माह में पूर्ण करनें के आदेश

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) तमंचे से जान लेवा हमले के मामले में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जाँच ना करनें से परेशान पीड़ित नें हाईकोर्ट की शरण ली | हाई कोर्ट नें मामले में संज्ञान लेकर निष्पक्ष जाँच के आदेश दिये है |
दरअसल बीते 27 नवंबर 2022 की रात थाना राजेपुर के ग्राम कड़क्का निवासी अधिवक्ता शिवा दुबे पुत्र नागेन्द्र बाबू दुबे अपने कस्बा स्थित कार्यालय को बंद कर बाइक से घर जा रहे थे| तभी गाँव के निकट चार हमलावरों नें उसे रोंक लिया और तमंचे से उसके कंधे के निकट गोली मार दी| जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये| उनकी पत्नी रोहणी दुबे नें नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था| पीड़ित के अनुसार पुलिस लगातार उसे उसके मिलने वालों को पूंछतांछ के नाम से मानसिक दबाब बना रही है| लिहाजा निष्पक्ष जाँच के लिये हाई कोर्ट की शरण ली| शनिवार को हाई कोर्ट नें पुलिस को सख्त आदेश जारी किये| जिसमे निष्पक्ष विवेचना तीन माह में पूर्ण करने के आदेश दिए हैं।