फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते आठ वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म करनें के मामले में न्यायालय नें अपना फैसला सुनाया| जिसमे दोषी युवक को 7 साल का कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है|
विदित है कि अप्रैल 2014 को एसपी से शिकायत की गयी| जिसमे 14 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि 26 अप्रैल 2014 को अपने खेत के गेहूं की कटायी करने पत्नी के साथ गया था। बड़े भाई रामपाल गुरूसहायगंज गये थे। घर पर14 वर्षीय पुत्री अकेली थी। जब शाम को खेत से वापस घर आया तो पता चला कि पुत्री को गांव के राजीव पुत्र सूबेदार बहला फुसलाकर कहीं ले गया है| जिसे सुनील ने जाते हुए समय करीब 10 बजे दिन में देखा। जिसके टोकने पर नहीं रूके और कहीं चले गये। तभी मैंने सूबेदार से लडके राजीव के बारे में पूँछा तो मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां देने लगे और मारपीट को आमादा हुए तथा धमकी दी कि दुबारा मेरे दरवाजे के सामने आ गये या कहीं और शिकायत या कार्यवाही की तो जान से मार दूंगा तथा झूठा मुकदमें में फंसाकर जिन्दगी बर्बाद कर दूंगा व गांव में किसी तरह रहने लायक नहीं रखूंगा। मेरी पुत्री को राजीव कहीं बन्धक बनाये रखे है। जिसकी जान माल को सख्त खतरा है। जिसके सहयोग में राजीव की मां, बाप, भाई संजीव का पूरा सहयोग है। यदि मेरी पुत्री को अविलम्ब नहीं तलाश गया तो आरोपी उसकी हत्या कर सकते है| एसपी के आदेश पर फतेहगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया| मामले में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की| न्यायालय में चली सुनवाई के बाद बुधवार को आरोपी राजीव को विशेष न्यायालय पास्को एक्ट न्यायाधीश नें 7 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है|