लखनऊ: बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) प्रंबंधन ने बिजली उपभोक्ताओं को अब विभागीय कैश कांउटर या आनलाइन माध्यम से आंशिक बिल जमा करने की सुविधा दे दी है। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा से राजस्व में सुधार होने पर आगे भी इसे जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एमडी पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक न्यूनतम 100 रुपये तक का आंशिक भुगतान किया जा सकेगा। अस्थायी रूप से कटे कनेक्शन के मामले में भी आंशिक भुगतान की सुविधा होगी लेकिन यह धनराशि कुल बकाए का न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
बिजली उपभोक्ताओं द्वारा महीने में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान किया जा सकेगा। विभागीय कांउटर के अलावा फिलहाल अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों के पास इस तरह की सुविधा नहीं होगी। आंशिक भुगतान की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि एवं भुगतान की राशि दर्ज रहेगी। आंशिक भुगतान के बाद भी समय से पूरा बिल न जमा होने की दशा में बिजली का कनेक्शन काटा जा सकेगा।
इस बीच प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने विभागीय अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को रीडिंग आधारित सही बिल दें। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के साथ ही बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटें। माना जा रहा है कि इस सुविधा के कारण बिल राशि अधिक हो जाने से बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ता अपनी क्षमता के मुताबिक टुकड़ों में बकाये का भुगतान करने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा होने पर राजस्व वसूली का ग्राफ बढ़ेगा। बिजली बिल के आंशिक भुगतान के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए अथवा बिजली की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 और टोल फ्री नंबर 18001803002 पर संपर्क कर सकते हैं।