अमानक तरीके से चलाये स्कूली वाहन तो होगी कार्यवाही

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति व जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया| जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया| जिसमे अवश्यक दिशा निर्देश दिये गये| विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक शामिल हुए|
डीएम नें सभी को सख्त निर्देश दिये गये की किसी भी कीमत पर छात्रों के जीवन से खिलबाड बर्दाश्त नही होगा| अमानक तरीके से स्कूली वाहन चलने नही दिये जायेंगे| साथ ही कहा गया की स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक 15 दिवस में कराकर डीआईओएस को सूचित करें। डीएम ने गुड सेमिरिटन-नेक नागरिक की योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये| एआरटीओ के द्वारा अवगत कराया गया कि गुड सेमिरिटन-नेक नागरिक द्वारा दुर्घटना पुलिस को सूचित करने अथवा पीडित को अस्पताल ले जाने के मामले में पुलिस उनको किसी भी प्रकार से बयान देने, गवाह बनने, अपना नाम पता बताने के लिये बाध्य नहीं कर सकती है साथ ही ऐसे व्यक्तियों को नियमानुसार अनुशंसा होने पर सरकार द्वारा 5 हजार की धनराशि से पुरस्कार भी देने का प्राविधान है। सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यानों से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में घायल या मृतक व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को आर्थिक राहत देने का प्राविधान है। जिसमें घायल को 10 हजार, गम्भीर रूप से घायल को  20 हजार,  स्थायी अपंगता व मृत्यु की स्थिति में 40 हजार की आर्थिक राहत देने का प्राविधान है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि स्कूल एसेम्बली के समय सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में बच्चों को जागरूक किया जाये| नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जाये तथा उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।   पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नगर के सभी प्रमुख चौराहों व रेलवे क्रासिंग, जिन पर अक्सर जाम लगा रहता है, उन मार्गों पर 50 मी० की दूरी पर डिवाइडर बनवाने के निर्देश ई.ओ. न०पा० फर्रुखाबाद को दिये। उनके द्वारी सीटबेल्ट / हेलमेट न पहनने वालों तथा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध नियमित रूप से अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि पुलिस विभाग तथा परिवहन विभाग संयुक्त रूप से नये ब्लैक स्पॉटों की सूची तैयार करें, जिनका विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा सके।