बीडब्लू के आरोपी को एनबीडब्लू में किया गिरफ्तार, कोर्ट नें थानाध्यक्ष से माँगा जबाब

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) मारपीट के विवाद के चल रहे मुकदमें में आरोपी के कोर्ट में पेश ना होने पर कोर्ट नें पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जमानती वांरट जारी किया| लेकिन पुलिस नें आरोपी को गैर जमानती वांरट में गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया| आरोपी के अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी  की पैरवी पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देकर थानाध्यक्ष से जबाब तलब किया है|
दरअसल 16 जुलाई 2013 को राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दहेलिया निवासी श्याम सुन्दर पुत्र चेतराम नें रामकुमार पुत्र विश्व नाथ, सतेन्द्र पुत्र होरी लाल व मनोज व शशिकान्त पुत्र राजकिशोर के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज किये जानें का मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे विवेचक शोभा सिंह भदौरिया नें 2 नवंबर 2013 में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किय| जिसमे सतेन्द्र व मनोज को केबल आरोपी बनाया गया| यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है| जिसमे आरोपी सतेन्द्र सुनवाई दौरान कोर्ट में पेश नही हुआ लिहाजा कोर्ट ने 3 अप्रैल 2022 को सतेन्द्र के खिलाफ बी डब्लू (जमानती वांरट) जारी किया| जिसमे शर्त थी की आरोपी को गिरफ्तार कर थाने से ही 10 हजार का निजी मुचलका भराकर उसे कोर्ट में पेश होनें की सूचना देकर छोड़ दिया जाये| लेकिन थाना राजेपुर  के दारोगा राजेश कुमार नें सतेन्द्र को गिरफ्तार कर उसे नही छोड़ा| बल्कि उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया| जब मामला कोर्ट के सामने गया तो पता चला की दारोगा आरोपी को एनबीडब्लू में गिरफ्तार कर लाया है| कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी और थानाध्यक्ष राजेपुर से दारोगा की करतूत पर जबाब-तलब किया है| कोर्ट ने तीन में जबाब माँगा है|