लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री पुत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत

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लखनऊ:लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को तिकुनियां में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है।लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड में आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू करीब चार महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ बंद है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दी है। कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला बीते महीने सुरक्षित रखा था। इस हिंसा में आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।आशीष मिश्रा को जमानत देने का यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। इससे पहले कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित किया था। इसको आज सुना दिया। आशीष मिश्रा को बेल बांड दाखिल करना होगा उसके बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आ सकते हैं।