न्यायालय के आदेश की अवहेलना में थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय के आदेश की अवहेलना करनें को लेकर कोर्ट सख्त हो गया है| कोर्ट नें सीओ को थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करकें उन्हें कोर्ट में तलब करनें के आदेश दिये हैं| मामले की पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की|
दरअसल एसीजेएम न्यायालय में एक प्रकीर्ण वाद 420, 467, 468 लंबित है| इस मामले में बीते 29 जुलाई 2021 को सम्बन्धित थानें से प्रगति आख्या तलब की गयी थी|लेकिन 4 अगस्त को थानाध्यक्ष द्वारा दी गयी आख्या सही नही थी| जिसके बाद थानाध्यक्ष से जबाब-तलब कर 6 अगस्त की तिथि निहित की गयी थी| लिहाजा 6 अगस्त को थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद नें न ही आख्या कोर्ट को उपलब्ध करायी और ना ही थानाध्यक्ष के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया| जिसके बाद कोर्ट नें थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण सहित कोर्ट नें 9 अगस्त की तिथि निहित की|
इसके बाद भी थानाध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में  उपस्थित हुए और ना ही आख्या प्रस्तुत की|  जिस पर कोर्ट सख्त हो गया| लिहाजा एसीजेएम विनीता सिंह नें सीओ मोहम्मदाबाद को आदेश जारी किये| जिसमे कहा कि थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना में उचित कार्यवाही करें और आख्या प्रस्तुत करनें के सम्बंध में थानाध्यक्ष को 17 अगस्त को कोर्ट में प्रस्तुत करें|