पुत्र व पुत्र बधुओं को पिता के घर से बेदखल करने के आदेश

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फर्रुखाबाद: सेना से सेवानिवृत कैप्टन के साथ दुर्व्यवहार करने और मकान पर जबरन कब्जा करके रह रहे पुत्र व पुत्रबधुओं को घर से बेदखल करने के आदेश जारी किये गये| एक महीने के भीतर यदि घर से पुत्र और पुत्रबधू नही निकले तो पुलिस के द्वारा बेदखल कराया जायेगा|कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के अपर दुर्गा कालोनी निवासी कैप्टन सुरेन्द्र सिंह नें अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के द्वारा एसडीएम सदर के कोर्ट में मुकदमा दायर किया था| जिसके कहा था कि कैप्टन सुरेन्द्र सिंह वर्ष 1990 में सेना से सेवा निवृत हुए थे| जिसके बाद उन्होंने एक प्लाट खरीदा और उस पर भवन निर्माण भी कराया|
कैप्टन सुरेन्द्र नें बताया कि उनके पुत्र गजेन्द्र सिंह,उनकी पत्नी गीता देवी, रवेन्द्र सिंह उनकी पत्नी उमा उनके मकान पर जबरन रह रहे है| जबकि उसकी अन्य जगह पर भी सम्पत्ति है| आये दिन घर में शराब पीकर अपमानित कर मारपीट करते है|
एसडीएम के न्यायालय के मुकदमा दायर होनें के बाद एसडीएम् सदर व कल्याण अधिकारी नें मामले की सुनवाई कर आदेश जारी किया| आदेश में उन्होने कहा कि वरिष्ठ नागरिक व माता-पिता का संरक्षण अधिनियम 2007 के कानून के तहत आरोपी दोनों पुत्रों और पुत्र बधुओं को कैप्टन सुरेन्द्र सिंह के निजी भवन से बेदखल करने के आदेश जारी किये| इसके साथ ही घर से बाहर जाने के लिए एक महीने का समय भी दिया है| यदि एक महीने में भवन खाली नही किया गया तो पुलिस उन्हें घर से बेदखल करेगी|