सुप्रीम कोर्ट नें पूर्व सपा विधायक विजय सिंह की जमानत याचिका की ख़ारिज, पढ़े पूरी खबर

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फर्रुखाबाद: सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्या कांड में सजायाफ्ता है| सुप्रीम कोर्ट नें विजय सिंह की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी| जिससे वह उन्हें जीवन भर जेल में ही रहना होगा|
सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्या काण्ड में मुख्य आरोपी पूर्व विधायक विजय सिंह को सीबीआई न्यायालय से लेकर से उच्च न्यायलय इलाहाबाद ने स्व.ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड के मामले में मुख्य आरोपी ठहराया था और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
फ़िलहाल वह नैनी जेल में बंद है|  उनके परिजनों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था| विजय सिंह की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) को सुप्रीम कोर्ट नें 7 मार्च 2019 को मंजूर किया था| जिस पर सोमबार को सुनबाई हुई| लेकिन सुप्रीम कोर्ट  ने विजय सिंह की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी|
पढ़े विजय सिंह और पूर्व मंत्री के बीच अब तक चली पूरी कहानी 
भाजपा के सदर विधानसभा से विधायक मेजर सुनील दत्त द्विबेदी के पिता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की दस फरवरी, 1997 की रात फर्रुखाबाद में लोहाई रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में उनके गनर बृजकिशोर तिवारी की भी गोली लगने से मौत हो गई थी| सीबीआइ ने जांच के बाद आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया था। अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने 23 जुलाई, 2001 को आरोप तय किया था। विचारण के दौरान अभियुक्त रमेश ठाकुर की मौत हो गई थी। विचारण के दौरान सीबीआइ ने 67 गवाह पेश किए थे। 17 जुलाई, 2003 को सुनाए गए अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट ने विजय सिंह व जीवा को हत्या व हत्या के प्रयास का दोषी पाकर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जेल जाने के बाद में विजय सिंह को जमानत मिल गई थी|
बीते 22 मई 2017 को हाई कोर्ट ने विजय सिंह व जीवा की ओर से अलग-अलग दायर अपीलों को ख़ारिज कर दी थी| और निचली अदालत द्वारा 14 साल पूर्व 17 जुलाई, 2003 सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा|
5 जून 2017 को पूर्व विधायक विजय सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया| वह फ़िलहाल नैनी जेल में बंद है| 7 मार्च 2019 को लगभग 22 महीने बाद विजय सिंह की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) को मंजूरी दी थी|