फर्रुखाबाद:कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कटियार के संजीव कुमार विजय कुमार ईंट भट्टा टीला मसेनी पर यूपी प्रदूषण बोर्ड ने रोंक लगा दी है| बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत सहमति प्राप्त किये बिना भट्टे का संचालन करना अवैधानिक बताया है| विकास मंच के नगर अध्यक्ष राहुल जैन की शिकायत पर कार्यवाही हुई है|
बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ० मो० सिकन्दर ने कहा है कि भट्टे के 100 मीटर के परिक्षेत्र में वैंकेट हाल व अस्पताल विकसित हो गये है| भट्टा मालिक के द्वारा राज्य बोर्ड से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये ईंट भट्टे की चिमनी को ध्वस्त कर ईंट भट्टे को मूल स्वरूप में परिवर्तित किया जा रहा है| जो की पर्यावरणीय अधिनियमों का उलंघन है| इसी क्रम में ईंट भट्टे के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी| जिसके बाद 28 सितम्बर को भट्टे का निरिक्षण किया गया| ईंट भट्टे के संचालन से आस-पास के जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा| बोर्ड ने भट्टा स्वामी को चिमनी का कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश दिये है| साथ ही साथ नई चिमनी की डिज़ाइन, विवरण एवं ऊँचाई कार्यालय में पेश करने के आदेश दिये है|
बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये जब तक बोर्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र ना देदे तब तक चिमनी निर्माण पर रोंक रहेगी| परिवर्तन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये बिना यदि भट्टे पर कार्य हुआ तो कार्यवाही की जायेगी|