फर्रुखाबाद: नगर पालिका परिषद के द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत ईओ के द्वारा चौक स्थित टाइम सेंटर पर नोट्स चस्पा किया गया है| की यह भवन अबैध है इसे सात दिन के भीतर हटा ले| ना हटाने की स्थित में तोड़ने का खर्चा भी बसूलने की चेतावनी दी गयी है|
नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये नोटिस में कहा गया है की श्री कृष्ण गुप्ता पुत्र रामेश्वर दयाल गुप्ता निवासी मोहल्ला हरभगत के सम्बन्ध में विभागीय रिपोर्ट के आधार पर मोहल्ला गुदड़ीजानवरान में स्थित सरकारी सड़क पर 33*4 =132 वर्ग फुट में अबैध निर्माण कर रखा है| इस सम्बद्ध में जो याचिका उच्च न्यायालय में 5 अप्रैल 2012 को डाली गयी थी| ख़ारिज की जा चुकी है|पूर्व में जो नोटिस के जबाब दिया गया वह नगर पालिका ने बलहिन बताया गया है| नगर पालिका ने दिशा निर्देश जारी कर सात दिन के भीतर अबैध निर्माण स्वयं हटा लेने के निर्देश दिये गये है| नोटिस का समय भी पूरा हो चूका है|
ईओ नगर पालिका रोली गुप्ता ने बताया की इस सम्बन्ध में जल्द कार्यवाही की जायेगी|