फर्रुखाबाद: हर्ष फायरिंग में युवक को घायल करने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने तिलक समारोह में फायरिंग करने के मामले में थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम नगरिया गहलवार निवासी आरोपी वेदराम राजपूत को सात वर्ष की कैद की सजा दी है |
विदित है की बीते 29 अप्रैल 2004 को गाँव के ही रामप्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा गया था की गिरिजाशंकर का तिलक समारोह चल रहा था| तभी आरोपी वेदराम राजपूत नशे की हालत में आया और फायरिंग कर दी| जिसमे उसका बेटा शेर सिंह घायल हो गया| घटना की विबेचना कर रहे थाने के तत्कालीन दरोगा रामशंकर ने अदालत में 5 मई 2007 को चार्ज सीट दाखिल की थी|
सोमवार को एडीजीसी मो० अलीम और बचाब पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश परवेज अहमद ने फैसला सुनाया| जिसमे हर्ष फायरिंग में दोषी करार होने पर सात वर्ष इ कैद और 2000 रुपये अर्थ दंड, मारपीट में 1 वर्ष की कैद और 1000 हजार रुपये जुर्माना व धमकी देने में तीन वर्ष की कैद और 1 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है|