पुलिस की फाइनल रिपोर्ट फेल, अदालत ने तलब किये आरोपी

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shyam-goliफर्रुखाबाद: बीते लगभग चार माह पूर्व पांच अगस्त को एक युवक श्याम उर्फ हुल्लि को गोली मारकर जान से मारने का प्रयास किया गया था| जिसमे मुकदमे के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी| जिस पर अधिवक्ता दीपक द्विवेदी की पैरवी पर अदालत ने आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है |

फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोलाकोहना निवासी युवक श्याम उर्फ़ उल्ली पुत्र राम सरन मंडी के अन्दर से भागता हुआ निकला वह पूरी तरह खून में सना हुआ था| पीछे से फतेहगढ़ के मोहल्ला बजाजा निवासी बंटू मिश्रा अपनी मोटरसाईकिल से उधर से निकल रहा था| दोनों एक दुसरे से परिचित थे|बंटू ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया था | श्याम के तीन गोली लगी थी| इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की| लेकिन विवेचक ने आरोपियों के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी|

जिस पर अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने पीड़ित की पैरवी में सीजेएम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की| जिसके अनुसार विवेचक को ही गंभीर आरोपों में घेरा गया| जिसमे कहा गया है की श्याम का उसके परिवारी जनो से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था| जिसका मुकदमा भी अदालत में चल रहा है| वादी से जान से मारने की नियत से पेट में गोली मारी गयी| जिससे वह बेहोश हो गया उसका ऑपरेशन करके गोली निकाली गयी| जिस मामले में विवेचक के द्वारा विवेचना सही ढंग से नही की गयी| बल्कि पुरे मामले को प्रारम्भ से ही संदिग्ध तरीके से देखा गया| विवेचक ने साक्षियों के बयान भी नही लिये और जब श्याम ने शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजे तो इसके बाद भी उसने शपथ पत्र विवेचना में शामिल नही किये| जबकि पूर्व नियोजित ढंग से आरोपी संजू उर्फ संजीव गुप्ता ने अपने साले की बेटी का डॉ० दास के अस्पताल में भर्ती होने का फायदा उठा कर घटना के आसपास के ही समय सीसीटीवी फुटेज निकालकर विवेचक को दे दिए|

जो घटना से बचने का मात्र एक तरीका था| इसके अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज में भी अभियुक्त संजू उर्फ संजीव गुप्ता एक बजकर 42 मिनट पर व् 41 सेकण्ड से दो बजकर 24 मिनट व 37 सेकण्ड के बीच गायब रहा 42 मिनट में घटना कर वापस आया जा सकता है|
इसके साथ ही विभिन्य बिन्दुओ को देखने के बाद एसीजेएम ने आठ नबम्बर 2014 को पेश की गयी अंतिम आख्या को निरस्त कर दिया| इसके साथ ही प्रस्तुत किये गए पोटेस्ट पत्र को स्वीकार कर लिया| अदालत ने आरोपी राजकुमार गुप्ता, रांकी गुप्ता, योगेश गुप्ता, संजू उर्फ संजीव गुप्ता के विरुद्ध हत्या के प्रयास के संबंध में 20 फरवरी को तलब किया है|