सीजेएम ने उप्र आईपीएस एसोसिएशन पर रिपोर्ट तलब की, आरोप अवैध होने का

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amitabh thakurलखनऊ| उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर लखनऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने प्रमोद कुमार ने मंगलवार को महानगर थाना से रिपोर्ट मांगी है। ठाकुर ने उत्तर प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के विधि विरुद्ध होने का दावा करते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी।

ठाकुर के वकील त्रिपुरेश त्रिपाठी ने बताया कि सीजेएम ने बहस सुनने के बाद महानगर थाना को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने संबंधी प्रार्थनापत्र पर मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।

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आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपने प्रार्थनापत्र में कहा है कि यूपी पुलिस रेगुलेशन के पैरा 398 के अनुसार, आईपीएस अधिकारी पुलिस बल के सदस्य हैं, इसलिए पुलिस बल (अधिकारों का शमन) अधिनियम 1966 की धारा 3(1) के अनुसार वे केंद्र या राज्य सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई ऐसी संस्था नहीं बना सकते जो पूर्णतया सामाजिक, धार्मिक एवं मनोरंजक नहीं हो।

उन्होंने कहा है कि आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस एसोसिएशन को किसी भी स्तर पर कोई अनुमति नहीं मिली हुई है। ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में जब महानगर थाना द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कर मात्र पीली पर्ची की रसीद दी गई, तब उन्होंने धारा 154(3) सीआरपीसी के तहत एसएसपी लखनऊ को एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र भेजा और उसके बाद धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अदालत में आवेदन किया।