अनुदेशक चयन को सरकार की हरी झंडी, 30 से होगी काउंसिलिंग

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लखनऊ: परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों के चयन को हरी झंडी दी गई है। 30 अप्रैल से काउंसिलिंग कराई जाएगी। जिसके लिए मेरिट सूची का कट-आफ जारी किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य शिक्षा (कंप्यूटर शिक्षा, गृह विज्ञान, संबंधित कला, कृषि शिक्षा तथा उद्यान एवं फल संरक्षण) के अंशकालिक अनुदेशकों का चयन किया जाना है। काउंसलिंग को पारदर्शी बनाने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में असुविधा निस्तारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। किसी शिकायत पर प्रत्यावेदन लेकर उसकी जांच होगी और फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने चयन सूची बनाकर जिलाधिकारी की देखरेख में तैनाती की बात कही है। साथ ही बीएसए को किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Teacher]चयन के लिए आन लाइन आवेदन जमा कराए गए थे। काफी दिनों से चयन प्रक्रिया लंबित चली आ रही थी। 17 अप्रैल को राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने बीएसए को जारी आदेश में 30 को काउंसिलिंग कराने का आदेश दिया है। काउंसिलिंग के बारे में बताया गया कि इसके लिए आवेदकों की कट आफ मैरिट सूची जारी की जाएगी। सीटों के सापेक्ष सामान्य तथा आरक्षणवार अलग अलग अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी और मेरिट में चयनित अभ्यार्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा। बुलाए गए अभ्यार्थियों में रिक्तियों से कम आवेदकों के आने पर आठ मई को दूसरी काउंसिलिंग कराई जाएगी। बीएसए देवेंद्र स्वरूप ने बताया कि आदेशों का पालन कराया जाएगा और मेरिट जारी होते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

1- काउन्‍सलिंग से पूर्व आरक्षणवार व विषयवार मेरिट सूची का कटआफ प्रकाशित किया जायेगा।
2- अंशकालिक अनुदेशको के चयन से पूर्व समस्‍त अभ्‍यर्थियों के आरक्षण के अनुरूप वर्गवार, श्रेणीवार व विशेष आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सीटों का विभाजन तैयार कर जनपदीय समिति से अनुमोदन कराया जायेगा।
3- अभ्‍यर्थियों को काउन्‍सलिंग हेतु तिथि की सूचना अधिकृत रूप से समय से पूर्व अवगत करानी होगी।
4- जिन अभ्‍यर्थियों के आवेदन पत्र अधिक आयु/कम आयु, पूर्णांक से अधिक प्राप्‍तांक अथवा आवेदन पत्र तें भरी गई त्रुटियों के अनुसार निरस्‍त किये गये है, उनके निरस्‍त की सूची कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट में चस्‍पा करना अनिवार्य होगा।
5- मूल अभिलेखों की जॉच हेतु शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
6- अभ्‍यर्थियों की संख्‍या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्‍यक पुलिस बल की व्‍यवस्‍था कर ली जाये।
7- अभिलेखों के सत्‍यापन हेतु अन्तिम जॉच सूची की छायाप्रतियों का प्रयोग किया जाये जिसमें लाल स्‍याही का प्रयोग कर अपेक्षित टिप्‍पणी अंकित की जाये।
8- चयनोपरान्‍त शासनादेश में उल्लिखित निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सभी सोपानों का पालन करते हुए अंशकालिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र उपलब्‍ध कराया जाये एवं विद्यालय में उनका योगदान कराया जाये। योगदान तिथि से नियमानुसार मानदेय देय होगा।