FARRUKHABAD : वर्तमान में शासन द्वारा 41000 अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे है, इस सम्बन्ध में अधिकांश अभ्यिर्थयों की शिकायतों का निस्तारण करना टेड़ी खीर हो रहा है, जबकि शासन/विभाग द्वारा प्रदत्त गाइड लाइन पर्याप्त मात्रा में नही है, जिससे अभ्यर्थी को सतुंष्ट किया जा सके। आशिंक शिकायतों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –
1- शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अनुदेशकों की भर्ती जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों के प्राप्त प्रतिशत के अंकों के औसत के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट बनाकर की जानी है, परन्तु ऑन लाइन आवेदन करते समय ब्लाक का कॉलम खुलकर आता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस ब्लाक/नगरक्षेत्र के निवासी है, उस पर क्लिक करें, जिससे अभ्यर्थी में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अधिकांश अभ्यर्थी नगर क्षेत्र के निवासी है, और रिक्तियों की संख्या ब्लाकों में अधिक है। अभ्यर्थियों द्वारा यह शंका जाहिर की जा रही है कि क्या मेरिट ब्लाकवाइज रिक्तियों के आधार पर बनेगी या ब्लाक में निवासी को वरीयता प्रदान होगी, इसका जबाव फिलहाल में निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकता है।
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2- अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि शैक्षिक योग्यता में बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइन्स, बी0सी0ए0 या डोयेक से ए लेबल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्यर्थी ने एम0सी0ए0 किया है या राजकीय संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा किया है, उनके लिए रास्ता अत्यन्त कठिन हो गया है, इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी अपना रिस्क लेकर फार्म भरने का प्रयास कर रहा है। समकक्ष योग्यता निर्धारित न होने से उक्त अभ्यर्थी परेशान है।
3-जिन अभ्यर्थियों द्वारा कला/ग्रह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र आदि निहित विषय में एक विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो, उसकी प्रतिशत का आकलन किस आधार पर किया जायेगा, सम्पूर्ण 05 विषय सहित या एक विषय के आधार पर। इसका जबाव शायद अभी नहीं मिल पा रहा है।
4-शैक्षिक योग्यता के आधार पर आयु का आकलन 21 से 35 वर्ष किया गया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से से वंचित हो रहे है।
5-ऑन लाइन आवेदन में मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनॉक चाहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि वह अभ्यर्थी एक ही स्थान पर आवेदन कर सकता है, परन्तु इसके साथ अन्य वोटर आई डी0/बैंक एकाउण्ट नं0/पेन कार्ड/राशन कार्ड आदि का क्रमांक भी मॉगा है, यदि उक्त दोनों परिचय में लिखे पते में अन्तर पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त होगा या स्वीकार किया जायेगा, अभ्यर्थी उक्त दोनों परिचय देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
6- किन्हीं संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/डिप्लोमाधारियों को अंक के स्थान पर ग्रेड सिस्टम प्रणाली अपनाई गई है, तो उसका प्रतिशत कैसे दर्ज किया जायेगा, उन अभ्यिर्थयों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा है।
उक्त प्रश्नों के जबाव विभागीय निर्देशों में निहित नहीं है, फिर भी आप इस सम्बन्ध में क्या विचार रखते है, कृपया अपना सहयोग प्रदान करें, इसके अतिरिक्त हो सकता है कि कई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते है।