UP की सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कोटा

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akhileshलखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विकास योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग को वाजिब हक दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों के लिए किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही लाभार्थीपरक राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनुमन्य कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुए उन्हें न्यायोचित हिस्सा दिलाने के साथ-साथ सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी कर यह निर्देश सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा मिशन निदेशक, उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दिए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इस लाभार्थीपरक योजना में अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत का माहवार एवं जनपदवार अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित किए गये लक्ष्य की माहवार एवं जनपदवार लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

रंजन ने निर्देश दिए हैं कि विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्त के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी प्राप्त न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का मंजूरी प्राप्त करने के बाद अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य कों अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से संचालित कराकर योजना की समीक्षा के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह के 7 तारीख तक वांछित विभाग को उपलबध कराना होगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग द्वारा के बाद प्रत्येक माह की 12 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप में विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

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