फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) शमसाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत वाजिदपुर की उचित दर विक्रेता रेशमा देवी के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी के आरोप में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटेदार का अनुबंध निलंबित करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा
दर्ज कराया है। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, उचित दर विक्रेता रेशमा देवी और उनके पुत्र विनलेश के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जांच में दुकान पर आवंटित खाद्यान्न के वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।दुकान के लिए आवंटित गेहूं 69.76 कुंतल, चावल 98.80 कुंतल, मक्का 46.74 कुंतल, बाजरा 33.43 कुंतल और चीनी 1.11 कुंतल के वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद 4 नवंबर को उचित दर दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया। साथ ही थाना शमसाबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी कोटेदारों को नियमानुसार राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितता या घटतौली की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
राशन की कालाबाजारी के आरोप में कोटेदार निलंबित, मुकदमा दर्ज
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