फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) दीपावली पर आतिशबाजी बिक्री के लिए प्रशासन ने जनपद में अधिकतम 400 दुकानों की सीमा निर्धारित की है। आठ स्थानों पर 50-50 दुकानें लगाने की अनुमति होगी। कादरीगेट और पटेल पार्क में आतिशबाजी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।एफएसओ पी. अवस्थी ने बताया कि फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, फतेहगढ़ के डीएन कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बेवर रोड पर 50-50 दुकानें लगेंगी। इसके अलावा मोहम्मदाबाद रामलीला मैदान, कायमगंज, राजेपुर, शमशाबाद और कमालगंज में भी 50-50 दुकानों को अनुमति दी जाएगी। नवाबगंज में आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगेंगी।निर्धारित स्थलों पर दुकानें एल आकार में लगाई जाएंगी। प्रत्येक दुकानदार को पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के बीच उचित दूरी रखने के साथ टीन की दीवारें लगानी होंगी। आसपास बीड़ी-सिगरेट पीने पर प्रतिबंध रहेगा। अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वालों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।प्रशासन का उद्देश्य दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के दौरान आगजनी और दुर्घटनाओं की आशंका को रोकना है।
फर्रुखाबाद में लगेंगी अधिकतम 400 आतिशबाजी की दुकान
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