अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, नौ सिलेंडर और एक रिफिलर बरामद, मुकदमा दर्ज

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरों)जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 5 अगस्त 2026 की रात करीब नौ बजे फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलने पर पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की।जांच के दौरान अरविंद कुमार सक्सेना और दुकान संचालक राजेंद्र कुमार सक्सेना मौके पर मिले। तलाशी के दौरान एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें तीन भरे और एक खाली था। इसके अलावा एक रिफिलर भी बरामद हुआ।टीम ने मुख्य द्वार के पास स्थित दुकान से पांच अन्य घरेलू गैस सिलेंडर भी बरामद किए। इनमें दो भरे हुए और तीन खाली सिलेंडर शामिल थे। जांच के दौरान आरोपित किसी प्रकार का वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर अग्निशमन उपकरण भी नहीं मिला। छापेमारी में कुल पांच भरे और चार खाली गैस सिलेंडर तथा एक रिफिलर बरामद किया गया। बरामद सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से गैस गोदाम में जमा करा दिया गया है।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, रिफिलिंग और खरीद-फरोख्त द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

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