7 आरोपी छह माह के लिए जनपद बदर, 3 को थाने में हाजिरी के आदेश

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 मामलों का निस्तारण किया है। इनमें सात आरोपियों को छह माह के लिए जनपद बदर (निर्वासन) करने तथा तीन आरोपियों को नियत अवधि तक प्रत्येक शनिवार संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मई एवं जून 2026 के लंबित मामलों की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए गए। जनपद बदर किए गए आरोपियों में जयदीप, कुलदीप, नसीम उर्फ वसीम, राजन, अमित यादव उर्फ अंश कुमार, अमित सहित अन्य संबंधित अभियुक्त शामिल हैं। इन्हें छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।वहीं लालाराम, गौरव उर्फ पंडा और कमरुल खान को दो से छह माह की अवधि तक प्रत्येक शनिवार संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में गैंगस्टर अधिनियम से जुड़े पांच मामलों में अनुपम दुबे, रामबाबू उर्फ बड़े लल्ला और संदीप पाल द्वारा अपराध से अर्जित कथित 59 करोड़ 80 लाख 69 हजार 457 रुपये की संपत्ति से संबंधित वादों का निस्तारण करते हुए प्रकरणों को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), फर्रुखाबाद के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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