फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर शुक्रवार को नगर क्षेत्र में मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हार्न/हूटर के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान तीन बुलेट मोटरसाइकिलों को मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाए जाने पर थाना कादरीगेट में सीज कर दिया गया। साथ ही संबंधित वाहनों पर कुल 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में अधिकारियों ने बताया कि मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी।अधिकारियों के अनुसार जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण लगे पाए जाएंगे और जिनका चालान किया जा चुका है, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबन की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 7 मई से 13 मई 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रेशर हार्न, हूटर और मोडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग होता दिखाई दे तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-151 एवं 149 पर की जा सकती है। विभाग द्वारा शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।इसी क्रम में एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा एआरटीओ कार्यालय फर्रुखाबाद में वाहन डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर लगाने वाले डीलर और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत प्रति प्रकरण एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर के खिलाफ चला अभियान, तीन बुलेट बाइक सीज





