फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को यूपी बार कौंसिल के अध्यक्ष नें आगामी पांच वर्ष के लिए डिबार कर दिया| वह देश की किसी भी अदालत में पैरवी नही कर सकेंगे|
कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला भूसामंडी निवासी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना के साथ बीते 17 जून 2014 को न्यायालय परिसर में गाली-गलौज और मारपीट की घटना कारित हुई थी| जिसकी शिकायत बार कौंसिल उत्तर प्रदेश में अभिषेक सक्सेना नें बार के महासचिव संजीब पारिया के खिलाफ की थी| जिसमे जाँच के बाद शिकायत सही पाये जानें के चलते बार कौंसिल उत्तर प्रदेश नें आदेश जारी किया| जिसमे लिखा कि अधिवक्ता संजीब पारिया को पांच साल की अवधि के लिए डिबार किया गया है| वह डिबार की अबधि के दौरान किसी भी अदालत में या भारत में किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष अभ्यास करने से वंचित कर दिया गया है| इसके साथ ही उन पर 25 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया गया है| इस आदेश की अवहेलना करने पर संजीव परिया से भू-राजस्व के रूप में उसकी वसूली की जायेगी।