प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादला जल्द हो पाने की उम्मीद नहीं है। परिषद नवंबर में इसकी नई समय सारिणी जारी करेगा। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 878/2020 दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में 15 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित किया है। अब तीन नवंबर को निर्णय आने की संभावना है। इस मध्य स्थानांतरण प्रक्रिया गतिमान रहेगी, किंतु स्थानांतरण को अंतिम रूप न्यायालय के आदेश के बाद ही दिया जाएगा। याचिका का अंतिम निर्णय के बाद स्थानांतरण के संबंध में नवीन समय सारिणी जारी की जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की सूची गुरुवार को जारी नहीं होगी। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और तीन नवंबर को फैसला आ सकता है। ज्ञात हो कि पहले परिषद ने 22 अक्टूबर को तबादला सूची जारी करने की समय सारिणी घोषित की थी। मुख्यमंत्री तबादला करने की अनुमति दे चुके हैं।
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखें। लेकिन, सूची को अंतिम रूप न दे। दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित तमाम अध्यापकों ने अंतर जिला स्थानांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। तीन नवंबर को इस पर निर्णय सुनाया जाएगा।
22 अक्टूबर को जारी होनी थी सूची : बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की सूची 22 अक्टूबर को जारी करने की तैयारी कर रहा था। जबकि पहले यह सूची 15 अक्टूबर को घोषित की जानी थी। अब यह प्रकरण तीन नवंबर तक लटक गया है।