दो दर्जन लोगों पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

0
116

फर्रुखाबाद :शहर कोतवाली के मोहल्ला कूंचा भवानीदास निवासी रामेश्वर सहाय सक्सेना की याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो दर्जन लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है| सभी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि हड़पने का आरोप है|

[adrotate banner="3"]

रामेश्वर सहाय सक्सेना ने न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा कि उनके पिता जगमोहन सहाय सक्सेना को उनके मामा मोहल्ला हरभगत निवासी श्रीराम व गंगाप्रसाद की वसीयत से पांच जनवरी 1984 को भूमि मिली थी। इसके बाद वह भूमि पर काबिज हो गए। इसी दौरान मोहल्ला रस्तोगियान निवासी रमा रस्तोगी, रमेश सिंह, महादेव प्रसाद स्ट्रीट निवासी भोलानाथ तिवारी, मोहल्ला भोपतपट्टी निवासी रामतीरथ, नुनहाई निवासी जयकिशोर तिवारी, मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बहादुरगंज तराई निवासी गजरानी, रामभजन, शारदा देवी, सर्वेश, सविता दुबे, रमेश चंद्र दुबे, मोहल्ला बीबीगंज मेमरान निवासी महेंद्र, टिलिया अहमदगंज निवासी कुंवर ¨सह उर्फ रावण, बीबीगंज निवासी जय जयराम, रामविलास, रामआसरे, मोहल्ला दीवान मुबारक निवासी कमलेश, खंदिया अहमदगंज निवासी बहोरन, हाता महमूद खां निवासी गुड्डू उर्फ देवेंद्रसिंह, शमसाबाद के मोहल्ला जटवारा निवासी कमल सिंह सहित 24 लोगों ने आपस में साठगांठ कर उनकी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और भूमि हड़प ली। इसके बाद आरोपियों ने अन्य प्रमाणपत्र तैयार कर कई लोगों को बैनामा कर दिया।

पुलिस से शिकायत करने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिससे उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतीकुद्दीन ने आदेश दिया।

[adrotate banner="2"]