शहर कोतवाली के हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमे के आदेश

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deepak diwediफर्रुखाबाद: कचहरी फ़तेहगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक द्विवेदी के साथ कोतवाली में अभद्रता करने के मामले में अदालत ने शहर कोतवाली के हेंड कांस्टेबल राम प्रकाश कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है|

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दीपक द्विवेदी ने अदालत में दी गयी याचिका में कहा है की वह वह बीते 2 फरवरी को सुबह 9:45 पर शहर कोतवाली में गये थे| अपने हवालात में बंद विनोद यादव व विनीता से मिलने गये थे | तो हवालात के बाहर हेड कांस्टेबल राम प्रकाश कश्यप खड़े थे| उन्होंने आने का कारण बताया और कहा की मै एक अधिवक्ता हूँ और पकड़े गये व्यक्ति से मुलाकात करने के लिये आया हूँ|

इतना सुनने के बाद राम प्रकाश हमलावर हो गयेऔर बोले की यह थाना है कोई धर्मशाला नही है| दीपक ने रामप्रकाश से ठीक से बात करने को कहा लेकिन वह गालिंया देने लगा| और कहा की जंहा तुम्हारे लोग बंद है वही बंद कर जान से मार देंगे| अधिवक्ता की याचिका पर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाली को सुसंगत धाराओ में मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की कांपी तीन दिन के भीतर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये है|

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