हटेगा लखनऊ-कानपुर राजमार्ग से टोल प्लाजा

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tolलखनऊ:उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अव्यवस्थाओं के बीच चल रहे टोल प्लाजा पर कार्रवाई हो रही है। वन विभाग की भूमि पर बिना अनुमति के नियमों को ताक पर रखकर टोल प्लाजा कार्यालय, जनरेटर, मार्ग, वायरलेस टावर, धर्मकांटा का निर्माण कराया गया। वन विभाग ने इसे 21 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया है।

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टोल प्लाजा को एक वर्ष पहले अवैध ठहरा दिया गया था। इसी मामले में वन न्यायालय में वन रेंजर के दायर वाद में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तलब किया। अधिकारी पहले तो कोई लिखित जवाब नहीं दे सके। फिर उपस्थित नहीं हुए। इसी के बाद प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्राधिकृत अधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना और टोल प्लाजा संचालन स्थल को अवैध ठहरा दिया। अब उसे 21 मार्च तक हर हालत में खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। इस तिथि तक प्लाजा के खाली नहीं होने पर उसे बल पूर्वक खाली कराने और वहां रखी संपत्तियों को नीलाम करने के आदेश दिए हैं।

ज्ञातव्य है कि 22 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने उक्त स्थान पर टोल प्लाजा के लिए अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद भी बिना अनुमति के प्लाजा का संचालन किया जा रहा था। इसके लिए वन विभाग द्वारा राजमार्ग प्राधिकरण को दर्जनों नोटिस दी गई। प्राधिकरण ने इसे नहीं रोका। प्रभागीय निदेशक सामजिक वानिकी वीके मिश्र ने तीन मार्च को आदेश जारी करते हुए राजमार्ग प्राधिकरण के डिप्टी जरनल मैनेजर तकनीकी पी शिव शंकर, टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी के डिप्टी जरनल मैनेजर सत्य नारायण, एटीपी बी पांडेय आदि को चेतावनी दी है कि 21 मार्च तक हर हालत में वन क्षेत्र में संचालित टोल प्लाजा को खाली कर दें।

पी शिवशंकर ने कहा मामला चल रहा था, उसमें हम लोगों ने समय भी मांगा था। खाली करने का अभी तक आदेश नहीं मिला है। न ही ऐसी किसी आदेश की मुझे कोई जानकारी है।

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