लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दरोगा भर्ती रद करने के सरकार के फैसले को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। [bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″]
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