फर्रुखाबाद|| अब अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए वर्ष 2003 में बने कानून को लागू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग सख्त हुआ है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए सीएमओ की अध्यक्षता में गठित प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी गयी है।
अधिनियम को सख्ती से लागू कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक एसपी राम ने 2 नवंबर तक तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित करने को कहा है। निदेशक (चिकित्सा उपचार) शोभानाथ के अनुसार तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर छापा मारकर जुर्माना वसूलेगी।