यूपी: सपा नेता के बलात्कारी बेटे को उम्रकैद, पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा

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courtबदायूं: यूपी के बदायूं जिले में नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के अलावा आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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वहीं, इस मामले में बलात्कार पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के आरोप में अलापुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष, एक दैनिक अखबार के पत्रकार और एक फोटोग्राफर के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।

तमंचे के बल पर किया रेप

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 दिसंबर 2010 की शाम को अलापुर क्षेत्र में 15 साल की एक किशोरी शौच के लिए घर से बाहर गई। इसी दौरान लड़की को सपा के स्थानीय नेता पतंजलि भारद्वाज के बेटे वरुण उर्फ चीनू और उसके दो अन्य दोस्तों ने पकड़ लिया। वरुण ने लड़की से बलात्कार किया जबकि उसके साथी आतंकित करने के लिए तमंचा लिए खड़े रहे।

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70 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी वरुण उर्फ चीनू भारद्वाज को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये बतौर जुर्माना भी किया, जिसमें 70 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं।

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