RTI: सूचना न देने पर बीडीओ के वेतन से जुर्माने का 25000/- रुपये काट आयोग में जमा करने का निर्देश

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rti logoहरदोई : राज्य सूचना आयुक्त खदीजातुल कुबरा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी की ओर से सूचनाएं न दिए जाने और आयोग में उपस्थित न होने पर डीएम को आदेश दिया है कि वह बीडीओ व जन सूचना अधिकारी टड़ियावां के खाते से 25 हजार रुपए की राशि वसूल कर आयोग के खाते में जमा कराएं।

विकास खंड टड़ियावां की ग्राम पंचायत आशा निवासी राम शरन गुप्ता की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खंड विकास अधिकारी टड़ियावां से मांगी गई सूचनाएं समय से न मिलने पर राज्य सूचना आयोग की शरण ली। राज्य सूचना आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया। आयोग ने 5 अक्तूबर, 12 को सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए प्रतिवादी सहायक विकास अधिकारी पंचायत अरविंद वर्मा को चेतावनी जारी की कि सभी सूचनाएं जल्द ही वादी को उपलब्ध करा दी जाए।

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प्रतिवादी की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई और न आयोग में उपस्थित हुए। आयोग ने इसे आदेशों की अवहेलना मानते हुए जिलाधिकारी हरदोई को आदेश दिए हैं कि वह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी व खंड विकास अधिकारी टड़ियावां के खाते से तीन किश्तों में कुल 25 हजार रुपए वसूल कर आयोग के मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

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